प्र.सु.रि.(FIR) के बारे में

1. क्या है FIR?

FIR पुलिस द्वारा तेयार किया हुआ एक दस्तावेज है जिसमे अपराध की सुचना वर्णित होती है I सामान्यत: पुलिस द्वारा अपराध संबंधी अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व यह पहला कदम अनिवार्य है I

अगर कोई अपराध अभी तक अघटित है, परंतु आपको इसके बारे मैं जानकारी है अथवा सुचना है, तो आप पुलिस के पास जाकर यह सुचना दे सकते हैं I अगर यह एक संज्ञेय अपराध है, तो इसे रोकना पुलिस का कर्तव्य है एवं वह अनुरूप कारवाही करेंगे I

2. क्या पुलिस को हर FIR दर्ज करनी होती है?

आप पुलिस के पास किसी भी प्रकार के अपराध के संबंध में जा सकते हैंI अति-आवश्यक एवं गंभीर मामलों मैं पुलिस को FIR तुरंत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करना अनिवार्य है I इस प्रकार के अपराध ‘संज्ञेय अपराध’ कहलाते हैं, जैसे की हत्या, बलात्कार, डकेती, इत्यादि I कौनसे अपराध ‘संज्ञेय अपराध’‘ कहलाते हैं यह जाने के लिए यहाँ क्लिक करिए

अन्य, कम गंभीर अपराध जैसे की परगमन (adultery), मानहानि (defamation) इत्यादि में अनुसंधान शुरू करने से पूर्व पुलिस को मजिस्ट्रेट से उचित निर्देश प्राप्त करने होते हैं I इनहे ‘असंज्ञेय अपराध’ कहते हैं I अगर आप किसी असंज्ञेय अपराध के संदर्भ मैं पुलिस के पास जाते हैं, तो उन्हें फिर भी एक “असंज्ञेय अपराध’ रिपोर्ट” दर्ज कर आपको मजिस्ट्रेट के पास भेझ्ना होता है I

यदि मामले की प्रकृति अस्पष्ट है, तो यह पता लगाने के लिए पुलिस एक छोटी प्रारंभिक जाँच कर सकती है I अन्य सभी मामलों में पुलिस को ये अनुसंधान आरंभ करना होता है अथवा आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है I

3. FIR कैसे दर्ज करूँ?

अगर एक अपराध हुआ है, आप भले ही पीड़ित पक्ष हों, अथवा इस अपराध के बारे मैं सुचना रखते हों, आप पुलिस स्टेशन जा कर FIR दर्ज (रजिस्टर) कर सकते हैं I आपको जितना भी पता है आप पुलिस को बताएं, मगर आपको अपराध के बारे मैं विस्तृत या सक्षम ज्ञान होना आवय्श्यक अथवा अनिवार्य नहीं है I उदहारण हेतु, FIR दर्ज करवाने के लिए अपराध करने वाले व्यक्ति का नाम ज्ञात होना जरुरी नहीं है I

पुलिस स्टेशन मैं घुसते ही आपको ड्यूटी ऑफिसर के पास अग्रेषित किया जायेगा I सुचना रिपोर्ट मौखिक अथवा स्वलिखित हो सकती है I अगर आप शिकायत का मौखिक वर्ण करते हैं तो पुलिस को उसे लिख कर, बोल कर आपको सुनना होता है I इसके पश्चात ड्यूटी ऑफिसर स्वागत-कक्ष (रिसेप्शन) में रखे रोजनामचे (General Diary or Daily Diary) मैं संबंधित प्रविषिट करेगा I

अगर आपकी शिकायत लिखित रूप मैं है, तो उसकी दो प्रतिलिपि (copy) ले जायें एवं DO को सौंप दें I दोनों प्रतिलीपियों पर रोजनामचे संदर्भ नंबर (Daily Dairy Reference Number) के अंकन का ठप्पा लगाया जायेगा एवं एक प्रतिलिपि ठ्प्पायुक्य आपको लौटा दी जाएगी I यह ठप्पा इस बात का प्रमाण है कि पुलिस को शिकायत प्राप्त हो चुकी है I

एक बार पुलिस आपकी शिकायत पढ़कर, बोलकर सुनाएगी, अगर संपूर्ण विवरण सही है, आप इस FIR पर अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं I FIR की एक मुफ्त प्रतिलिपि प्राप्त करना आपका अधिकार है I FIR का नंबर, दिनांक एवं पुलिस स्टेशन के नाम का एक नोट बना अपने पास रख लें ताकि यदि आपकी कापी गुम जाये तो आप FIR को ऑनलाइन देख सकते हैं I

FIR दर्ज होने के पश्चात उसमे किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता I परंतु कोई भी अतिरिक्त सुचना आप पुलिस को कभी भी दे सकते हैं I

कुछ राज्य और शेहेरों मैं , निश्चित प्रकार के FIR और शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है

राज्य/शेहेर शिकायतों के प्रकार जिनको ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है
बिहार/पटना हर तरह की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है
दिल्ली ऑनलाइन शिकायत इन मामलों के लिए दर्ज की जा सकती है:लापता व्यक्ति या बच्चे अज्ञात व्यक्ति और बच्चे या शवें वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण चोरी और लावारिस वाहनों की खोज लापता/चोरी मोबाइल
हरयाणा हर तरह की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है
हिमाचल प्रदेश सारे गैर-तत्काल अपराध जो गैर गंभीर प्रकृति के हैं,उनकी कंप्लें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैIज्यादातर तीन दिन लगते हैं कोई प्रतिवचन आने मैंIअगर अपराध ज्यादा गंभीर है,अथवा वर्तमान मैं चालू है अथवा अपराधी आसपास है,तो अपने नजदीकी पुलिस थाने को संपर्क करना चाहिए
झारखण्ड हर तरह की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है
मध्य प्रदेश हर तरह की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है,पुलिस के खिलाफ शिकायत और साइबर अपराध की शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है
महाराष्ट्र/मुंबई सिर्फ असंज्ञेय अपराध की शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है
ओडिशा हर तरह की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है
तमिल नाडू वेबसाइट पे बताये हुए संज्ञेय अपराधों की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है
वेस्ट बंगाल/कलकत्ता कलकत्ता मैं,ऑनलाइन FIR सिर्फ छोटे,असंज्ञेय अपराध के मामलों मैं दर्ज किया जा सकता हैं,जिनमे तत्कालीन प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती

उपर लिखित ज्यादातर राज्यों और शेहेरों मैं, FIR की स्थिथि के बारे मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे SMS के द्वारा अद्यतन मिल सकते हैंI FIR दर्ज करते समय आप पुलिस से इस बारे मैं जानकारी ले सकते हैंI

4. मुझे कैसे पता चले की कौनसा पुलिस स्टेशन जाना है ?

जनसँख्या, क्षेत्रफल आदि के आधार पर किसी भी पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार निर्धारित होता है I एक PS के क्षेत्राधिकार मैं सर्कार द्वारा निर्धारित क्षेत्र आते हैं I जैसे की PS करोल बाग का खेत्राधिकार केवल अपने निर्धारित क्षेत्र मैं घटित अपराध का होगा I अन:, जिस जगह अपराध घटित हुआ है, उस जगह के निकटतम PS पर रिपोर्ट देना उचित है I PS का सटीक ज्ञान होना आवश्यक नहीं है I आप किसी भी PS जायें, यदि वह आपकी शिकायत दर्ज करने मैं असमर्थ हैं, तो वह आपको उपयुक्त PS के बारे मैं बता देंगे I आप पुलिस आपातकालीन नंबर “१००” पर भी इस बात की जानकारी ले सकते हैं I

5. यदि पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से मना कर दे तो?

अगर अपराध संज्ञेय है, पुलिस का उसे दर्ज करना कानूनन अनिवार्य है I यदि वह एसा न करे, तो आप निम्नलिखित अधिकार रखते हैं :-

अपनी शिकायत का विवरण स्तानीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपयुक्त को भेज सकते हैं I अगर उन्हें यह प्रतीत होता है की संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो उन्हें या तो स्वयं अनुसंधान शुरू करना होता है अथवा अनुसुंधन आरंभ करने का निर्देश अधीनस्थ पुलिस को देना होता है I

यदि SP/DCP के समक्ष जाने के बावजूद कोई कारवाही नहीं की गयी है, तो आप स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर पुलिस को अनुसंधान प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं I राज्य मानव अधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं I अगर आपके राज्य में ‘पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ स्थापित है तो आप वहां भी पुलिस अधिकारीयों की शिकायत कर सकते हैंI आवयश्क सुचना यदि पुलिस आपकी FIR पर कारवाही करने से मना कर दे तो आपके पास अपने कारवाही करने के प्रयास का प्रमाण पत्र होना चाहिए I यहाँ पर पुलिस द्वारा ठप्पायुक्त सुचना की प्रतिलित्प अत्यंत महत्वपूर्ण है I यह एक प्रणित रसीद जैसी है I आपको अपने हर आगमि पत्र अथवा शिकायतों पर रोजनामचा संदर्भ नंबर जो की पहली शिकायत करने पर दिया गया था को अंकित करना चाहिए I

राज्य राज्य मानवाधिकार आयोग(जहां जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है) पुलिस शिकायत प्राधिकरण
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह    
आंधरा प्रदेश http://nhrc.nic.in/shrc.htm  
अरुणाचल प्रदेश    
असम http://www.ahrc.gov.in/  
बिहार http://www.bhrc.bih.nic.in/docs/Complaint-Registration-Form.pdf  
चंडीगढ़ http://chandigarh.gov.in/dept_pca.htm  
छत्तीसगढ़ http://www.hrc.cg.gov.in/contact.html  
दादरा और नगर हवेली    
दमन और दिउ   http://www.daman.nic.in/websites/Police-Complaint-Authority/documents/Complaint%20Form%20(English).pdf.pdf)
दिल्ली   http://pca.delhigovt.nic.in/
गोआ http://goahrc.weebly.com/contact-us.html https://www.goa.gov.in/departments/policecomplaintsauthority.html
गुजरात https://gshrc.gujarat.gov.in/contact.htm http://www.gspca.gujarat.gov.in/gspca/2015/9/10/FAQ/79
हरियाणा http://hhrc.gov.in/ContactUs.aspx http://spcahry.nic.in/english/forms.html
हिमाचल प्रदेश http://nhrc.nic.in/shrc.htm  
जम्मू और कश्मीर http://nhrc.nic.in/shrc.htm  
झारखण्ड http://www.jshrc.in/online_complaint_registration.php  
कर्नाटक http://www.kshrc.kar.nic.in/docs/Format%20for%20filing%20a%20complaint%20with%20the%20KSHRC.pdf http://www.karnataka.gov.in/spca/Pages/state-police-complaint-authority.aspx
केरल http://www.kshrc.kerala.gov.in/index.php/contact  
लक्श्व्दीप    
मध्य प्रदेश http://www.mphrc.nic.in/Content/complaint.aspx  
महाराष्ट्र http://www.mshrc.gov.in/Content.aspx?ID=675  
मणिपुर    
मेघालय    
मिजोरम    
नागालैंड    
ओडिशा http://as1.ori.nic.in/ohrc/orch_complain.aspx  
पंजाब http://pshrc.net/index.php/complaint-format/  
पुदुचेर्री    
राजस्थान http://www.rshrc.rajasthan.gov.in/includes/Complaint-Registration-Form-English-new.pdf http://police.rajasthan.gov.in/PoliceContacts.aspx
सिक्किम http://sshrc.nic.in/contactus.html  
तमिल नाद http://www.shrc.tn.gov.in/  
तेलंगाना    
त्रिपुरा http://nhrc.nic.in/shrc.htm http://tpac.nic.in/
उत्तर प्रदेश http://uphrc.up.nic.in/pdf/Contact_List.pdf  
उत्तराखंड http://www.ukhrc.net/index.php/online-complaint-registration-form  
पश्चिम बंगाल http://wbhrc.nic.in/
 

यह लेख न्याय द्वारा लिखा गया है. न्याय भारत का पहला निःशुल्क ऑनलाइन संसाधन राज्य और केन्द्रीय क़ानून के लिए. समझिये सरल भाषा मैं I